टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनैंशल इयर 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन फिर से बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले यह तारीख 31 जुलाई 2020 तक थी। अगर कोई टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है तो वह FY2018-19 के लिए रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि कोरोना
वायरस की महामारी के मद्देनजर टैक्सपेयर्स को और राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष
कर बोर्ड (CBDT) ने फाइनैंशल इयर 2018-19 (असेसमेंट इयर 2019-20) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी
तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है।
फाइनैंशल इयर 2018-19 के लिए ओरिजिनल और रीवाइज्ड इनकम टैक्स
रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है।
असेसमेंट इयर में रिटर्न फाइल किया जाता है
किसी भी फाइनैंशल इयर के लिए रिटर्न
असेसमेंट इयर में फाइल किया जाता है। जैसे FY2018-19 के लिए असेसमेंट इयर FY2019-20 हुआ। 31 मार्च 2020 तक FY2018-19 के लिए रिटर्न फाइन के साथ फाइल किया जा सकता है।
रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा
कोरोना के कारण पहले यह तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक की गई। एकबार फिर से इसे बढ़ाया गया और नई डेडलाइन 31 जुलाई कर दी गई। अब इस डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। अगर कोई
टैक्सपेयर इस डेडलाइन तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वह रिटर्न फाइल नहीं कर
पाएगा।
FY2020 के लिए 30 नवंबर तक मौका
फाइनैंशल इयर 2019-20
के
लिए भी रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020
तक
किया जा चुका है। असेसमेंट इयर में 31 जुलाई तक आमतौर पर रिटर्न
फाइल करने का मौका होता है।