• Home
  • News
  • ATM से Cash न निकलने पर हट सकता है चार्ज? जल्द मिल सकती है बड़ी राहत
post

महंगाई (Inflation) और कोरोना (Corona) के कहर ने लोगों को पाई-पाई की कीमत का एहसास करा दिया है. एटीएम (ATM) से कैश न निकलने पर जो डिक्लाइन चार्ज (Declined Charge) लगता है, उसे हटाने की मांग आरबीआई (RBI) से की गई है. अगर ये चार्ज हट गया तो आम आदमी के लिए बड़ी राहत की खबर होगी.

Written By newsonline | Ahmedabad | Published: 2021-01-26 09:49:38

दिल्ली: अगर एटीएम से कैश न निकलने की स्थिति में आपके भी पैसे कटे हैं तो ये खबर आपको राहत पहुंचा सकती है. ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर्स एसोसिएशन (All India Bank Depositors Association) ने RBI से मांग की है कि कैश न निकलने पर लगने वाले ट्रांजेक्शन डिक्लाइन चार्ज (Transaction Declined Charge) को हटा दिया जाए. 

कैश नहीं निकलने पर कब कटते हैं आपके पैसे

मौजूदा नियमों के मुताबिक एटीएम (ATM) से आप एक निश्चित सीमा तक ही बिना शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं. अगर तय सीमा के बाद आपने एटीएम का इस्तेमाल किया लेकिन कैश नहीं निकला तो आपको ट्रांजेक्शन डिक्लाइन चार्ज देना पड़ता है. हर फेल ट्रांजेक्शन पर 25 रुपये और जीएसटी (GST) ग्राहक से वसूला जाता है. इस तरह के ट्रांजेक्शन में ज्यादातर वो ट्रांजेक्शन होते हैं जिनके खाते में पर्याप्त धनराशि (Balance) नहीं होती है, फिर भी वे एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं.

RBI से की गई है सिफारिश

ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर्स एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक से अपील की है कि इस तरह का चार्ज जायज नहीं है. इसकी वजह से लोग बैंक से दूरी बना रहे हैं जो कि बैंक की आर्थिक स्थिति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. जल्द ही आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग होने जा रही है. माना जा रहा है कि आरबीआई उस बैठक में ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर्स एसोसिएशन की मांग पर फैसला कर सकता है.

adv

Related News

post
post
post
post
post
post
post