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New Income Tax Portal: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को अपना नया पोर्टल e-filing 2.0 लॉन्च कर दिया है.

Written By newsonline | Ahmedabad | Published: 2021-06-08 11:07:50

नई दिल्ली: New Income Tax Portal: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को अपना नया पोर्टल e-filing 2.0 लॉन्च कर दिया है. जो पहले के मुकाबले ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, टैक्सपेयर्स खुद बड़ी आसानी से अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं साथ ही टैक्स पेमेंट भी कर सकते हैं.  

टैक्सपेयर्स अपनी पर्सनल डिटेल्स अपडेट करें 

इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से कहा है कि वो नए पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाकर फटाफट अपना DSC (Digital Signature Certificate) को री-रजिस्टर कर लें. इसके अलावा 'primary contact' में जाकर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी अपडेट कर लें. 

हर टैक्सपेयर की कैटेगरी अलग-अलग

इनकम टैक्स की नई वेबसाइट में हर टैक्सपेयर्स की कैटेगरी अलग अलग दी गई है. जैसे इंडिविजुअल के लिए अलग कैटेगरी, कंपनी, नॉन कंपनी और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए अलग से कैटेगरी है. टैक्सपेयर्स के लिए इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में ITR फाइलिंग, रिफंड स्टेटस और टैक्स स्लैब को लेकर निर्देश हैं. 

आसानी से समझ सकते हैं ई-पोर्टल 

ई फाइलिंग पोर्टल पर 8.46 करोड़ से ज्यादा इंडिविजुअल रजिस्डर्ट यूजर्स हैं. अससेमेंट ईयर 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए 3.13 करोड़ से ज्यादा ITRs ई-वेरिफाइड हैं. नए पोर्टल पर यूजर मैनुअल, FAQs और वीडियोज भी हैं, जिससे टैक्सपेयर्स को इस वेबसाइट को समझने में आसानी होगी. इसके अलावा chatbot और हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं.

जब कोई रजिस्टर्ड यूजर ई-पोर्टल को खोलता है तो उसे सामने ही टूर गाइड का विकल्प मिलता है, जिससे वो वेबसाइट को समझ सकता है. फिर आपको अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, कोई शिकायत है तो उसका भी विकल्प दिखता है. ई-पोर्टल के बाईं तरफ दूसरा ऑप्शन इंडिविजुअल/HUF के लिए है, जिसे ड्रॉप डाउन करने पर आपको कई सारे विकल्प मिलते हैं, जिसमें सैलरीड, बिजनेस/प्रोफेशन, सीनियर/सुपर सीनियर सिटिजन, नॉन रेजिडेंट और HUF के विकल्प मिलते हैं. 

प्री-फिल्ड ITRs के लिए अपडेट करें प्रोफाइल

एक बार जब कोई रजिस्टर्डर यूजर इस ई-पोर्टल पर लॉग इन करता है तो डैशबोर्ड पर उसके सामने कई सारी डिटेल्स आती हैं. ई-प्रोसीडिंग्स, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड और सालाना स्टेटमेंट भी आपको pending actions टैब में देखने को मिलेगा. साथ ही पोर्टल आपको ये भी बताता है कि टैक्सपेयर को कौन सी डिटेल भरना बाकी है ताकि उसकी प्रोफाइल पूरी हो सके. IT डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से कहा है कि वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें ताकि उन्हें बिल्कुल सही सही प्री-फिल्ड ITRs मिले जिससे उनका अनुभव भी अच्छा होगा. जल्द ही टैक्सपेयर्स को पोर्टल के अलावा एक मोबाइल ऐप भी मुहैया कराया जाएगा जिसमें ये सारी सर्विसेज होंगी. 

 

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